कामरेज, सूरत: सूरत ज़िले के कामरेज तालुका की नवी पारडी ग्राम पंचायत और विद्यामंगल कडवा पाटीदार आवासीय विद्यालय के बीच प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लाखों रुपये का टैक्स बकाया होने के बावजूद, सरपंच ने अब स्कूल को सील करने की कड़ी चेतावनी दी है, क्योंकि संस्था की ओर से उन्हें कोई उचित जवाब नहीं मिल रहा है।
**पूरा मामला क्या है?**
नवी पारडी ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर स्थित विद्यामंगल कडवा पाटीदार आवासीय विद्यालय (प्रॉपर्टी नंबर: 483) पर लंबे समय से कुल ₹32,35,430 (बत्तीस लाख पैंतीस हज़ार चार सौ तीस रुपये) का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। पंचायत द्वारा बार-बार मौखिक और लिखित रूप से याद दिलाने के बावजूद, संस्था ने टैक्स का भुगतान नहीं किया है।
**प्रशासकों के ‘बहाने’ और पंचायत का 7 दिन का अल्टीमेटम (सूत्रों के अनुसार)**
पंचायत और संस्था के पदाधिकारियों के बीच हाल ही में हुई एक बैठक में, प्रशासकों ने यह बहाना बनाया कि “हमारे लोग अभी विदेश में हैं; उनके वापस आने के बाद हम सड़क बनवा देंगे।” हालाँकि, पंचायत अब ऐसे बहाने सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
सरपंच छनाभाई बाबूभाई राठौड़ ने ‘गुजरात पंचायत अधिनियम 1993’ की धारा-215(1) के तहत एक अंतिम नोटिस जारी किया है और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है, तो:
* स्कूल की प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा।
* प्रॉपर्टी पर सरकारी शुल्क (Government charges) लगा दिए जाएँगे।
* यदि आवश्यक हुआ, तो प्रॉपर्टी को ज़ब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
**शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुँची**
पंचायत ने इस मामले में न केवल एक नोटिस जारी किया है, बल्कि उसकी एक प्रति सूरत कलेक्टर, ज़िला विकास अधिकारी (DDO), तालुका विकास अधिकारी (TDO) और SUDA भवन को भी भेजी है। प्रशासन के इस कड़े रुख के बाद, गाँव के अन्य बड़े बकाएदारों में भी हड़कंप मच गया है।
*अब यह देखना बाकी है कि क्या विद्यामंगल स्कूल 7 दिनों के भीतर टैक्स का भुगतान करके कार्रवाई से बच पाएगा, या फिर पंचायत सचमुच स्कूल को सील करके एक मिसाल कायम करेगी?*
रिपोर्टर: कल्पेश धामेलिया
स्थान: कामरेज, सूरत









