नर्मदा: नर्मदा परिक्रमा के दौरान नाव में लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा; न पहनने पर लगेगा जुर्माना
जो व्यक्ति लाइफ जैकेट नहीं पहनेगा, उससे प्रति व्यक्ति 100 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा; और यदि नाव ठेकेदार लाइफ जैकेट के मामले में चूक करता है, तो उससे 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
राजपीपला: जुनैद खत्री
चैत्र मास के दौरान नर्मदा जिले में आयोजित होने वाली ‘उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा’ 19 मार्च से शुरू हो गई है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों से श्रद्धालु यहाँ आए हैं और माँ नर्मदा की परिक्रमा करके स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं।
परिक्रमा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, नर्मदा जिला मजिस्ट्रेट ने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ के प्रावधानों के तहत एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान नदी पार करते समय तीर्थयात्रियों द्वारा कुछ निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
अधिसूचना के अनुसार, नाव में सवार सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति लाइफ जैकेट नहीं पहनेगा, उससे प्रति व्यक्ति 100 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। यदि नाव ठेकेदार लाइफ जैकेट उपलब्ध कराने के मामले में कोई चूक करता है, तो ठेकेदार से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
इस अधिसूचना के प्रावधानों के तहत, आवश्यक सूचना पट्ट (बोर्ड)/बैनर लगाने का कार्य संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। यात्रियों से जुर्माना वसूलने का कार्य पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा। वहीं, ठेकेदार से निर्धारित जुर्माना वसूलने का कार्य कार्यपालक अभियंता, पंचायत (M.M.) विभाग, राजपीपला द्वारा किया जाएगा।









