इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के निर्देशों के अनुसार, गुजरात में वोटर लिस्ट का एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैंपेन (SIR) चलाया गया। SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) कैंपेन, जो पिछली तारीख 27 अक्टूबर 2025 से पूरे राज्य में शुरू हुआ था, डेढ़ महीने तक लगातार चलाया गया। अब जब लोकल बॉडी इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, तो आज (19 दिसंबर) स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल वेबसाइट http://ceo.gujarat.gov.in पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी है। 4.34 करोड़ वोटर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 73.73 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। फिर, अगर किसी वोटर का नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। वोटर्स एक महीने के अंदर 18 जनवरी तक ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। वोटर्स अपने नाम चेक कर सकते हैं।
18 जनवरी, 2026 तक, जो वोटर वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने या वोटर लिस्ट से नाम हटाने के बारे में कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। वे आधार प्रूफ के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जगह पर वोटर के तौर पर रजिस्टर होना जुर्म है।
• 10 फरवरी, 2026 तक, चुनाव अधिकारी ऑब्जेक्शन की सच्चाई वेरिफाई करेंगे और उनका निपटारा भी करेंगे।
राज्य में BLO द्वारा लगातार डोर-टू-डोर सर्वे किया गया। जिसमें मृतक, परमानेंटली माइग्रेटेड और दो जगहों पर वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड वोटरों की पहचान की गई। ड्राफ्ट वोटर रोल के पब्लिकेशन से पहले, राज्य में कुल 5,08,43,436 वोटर रजिस्टर्ड थे। ड्राफ्ट वोटर रोल के पब्लिकेशन के बाद, कुल वोटरों की संख्या बढ़कर 4,34,70,109 हो गई है। यानी SIR कैंपेन के दौरान कुल 73,73,327 वोटर्स को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया है।
किन वोटर्स के नाम हटाए गए हैं
• मरे हुए वोटर्स- 18,07,278
• गैर-मौजूद वोटर्स- 9,69,662
• हमेशा के लिए दूसरे देश चले गए वोटर्स- 40,25,553
• दो जगहों पर रजिस्टर्ड वोटर्स- 3,81,470
• दूसरे- 1,89,364
• जिन युवाओं की उम्र 1-1-2026 की क्वालिफाइंग डेट को 18 साल पूरी हो गई है, वे फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना नाम फाइनल वोटर रोल में शामिल करवा सकते हैं, जो 17-2-2026 को पब्लिश होना है।
• अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप फॉर्म नंबर 6 भरकर और उसके साथ एक डिक्लेरेशन जमा करके और ज़रूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
• अगर ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में दी गई जानकारी में कोई गलती है, तो आप डिक्लेरेशन के साथ फ़ॉर्म नंबर 8 भरकर और ज़रूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाकर ऑनलाइन/ऑफ़लाइन अप्लाई कर सकते हैं।
• ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट पर कोई भी ऑब्ज़ेक्शन उठाने के लिए, आप फ़ॉर्म नंबर 7 भरकर अप्लाई कर सकते हैं।










