SC/ST/OBC को जनरल कैटेगरी की नौकरियां पाने का हक है अगर वे मेरिट में आगे हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि अगर रिज़र्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के कट-ऑफ मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाता है, तो उसे शॉर्टलिस्टिंग के समय ‘ओपन कैटेगरी’ माना जाना चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को सिर्फ़ उनकी रिज़र्व कैटेगरी तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। इस फैसले से सरकारी भर्तियों में ‘मेरिट’ को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी और होनहार कैंडिडेट्स के साथ नाइंसाफी रुकेगी।

अगस्त 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट ने जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II के 2,756 पदों के लिए भर्ती प्रोसेस शुरू किया था। इस प्रोसेस में 300 मार्क्स का रिटन टेस्ट और 100 मार्क्स का टाइपिंग टेस्ट तय किया गया था। नियमों के मुताबिक, हर कैटेगरी में वैकेंसी से 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाना था।

मई 2023 में जब रिजल्ट आए, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि SC, OBC, MBC और EWS कैटेगरी के कट-ऑफ जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा थे। इस वजह से, कई कैंडिडेट जिन्होंने जनरल कैटेगरी के कट-ऑफ से ज़्यादा नंबर लाए थे, वे लिस्ट से बाहर हो गए, लेकिन अपनी ही रिज़र्व कैटेगरी का कट-ऑफ ज़्यादा होने की वजह से टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए।

इस पिटीशन पर राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि जिन कैंडिडेट ने बिना किसी एक्स्ट्रा छूट के जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लाए हैं, उन्हें ‘ओपन कैटेगरी’ में माना जाना चाहिए।

इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस फ़ैसले को सही ठहराया और कहा, ‘ओपन कैटेगरी कोई रिज़र्वेशन कोटा नहीं है। यह सिर्फ़ मेरिट के आधार पर सभी कैंडिडेट के लिए खुला है। अगर कोई रिज़र्व कैटेगरी का कैंडिडेट काबिलियत के हिसाब से ज़्यादा नंबर लाता है, तो उसे जनरल कैटेगरी में जगह मिलनी चाहिए।’

इस फ़ैसले के बाद अब रिक्रूटमेंट बोर्ड को पहले जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट बनानी होगी। इसमें जगह पाने वाले कैंडिडेट को रिज़र्व लिस्ट से बाहर रखना होगा और बची हुई रिज़र्व सीटें भरी जाएंगी। इस फ़ैसले से उन सैकड़ों कैंडिडेट को फ़ायदा होगा जो टैलेंटेड होने के बावजूद टेक्निकल वजहों से रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाते थे। अगर वे अपनी रेप्युटेशन बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें रिज़र्व्ड कैटेगरी के बजाय ओपन कैटेगरी में अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए।

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Author: vatsalyanews

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