तारीख 22/01/2026/
बावलिया उमेशभाई सुरेंद्रनगर
भरूच के पुलिसकर्मी विजय चावड़ा को सुरेंद्रनगर जिले के चोटिला में बेल का उल्लंघन करने के आरोप में लिंबडी सब जेल भेज दिया गया है। यह सख्त कार्रवाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ममलतदार चोटिला ने की। 25 मार्च, 2025 को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ममलतदार चोटिला ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड-2023 की धारा 126 के तहत शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई की। इस मामले में रतनपार सुरेंद्रनगर के रहने वाले और भरूच के पुलिसकर्मी विजय चावड़ा की धारा 136 के तहत एक साल की बेल ली गई थी। उसके बाद यह साबित हो गया कि पुलिसकर्मी ने फिर से जुर्म किया है और बेल का उल्लंघन किया है। इसलिए, 15 दिन पहले डिप्टी कलेक्टर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट चोटिला एच.टी. मकवाना के मार्गदर्शन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ममलतदार चोटिला ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। चोटिला पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। 20 जनवरी 2026 को ज़मानत तोड़ने का मामला साबित हुआ और इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड, 2023 के सेक्शन 141(1)(b) के तहत जेल वारंट जारी होने के बाद उन्हें लिंबडी सब जेल भेज दिया गया।









