समीर पटेल, भरूच
भरूच कोर्ट ने चेक रिटर्न केस में आरोपी मुकेश जयेंद्रभाई चोकसी को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 के तहत दो साल की सिंपल जेल और चेक की रकम का दोगुना जुर्माना लगाया है।
मामला सोने के लेन-देन से जुड़ा था। आरोपी मुकेश चोकसी ने शिकायत करने वाले को 6 लाख रुपये का चेक दिया था, जिसे “अकाउंट ब्लॉक” कहकर वापस कर दिया गया।
शिकायत करने वाले की तरफ से वकील चंद्रकांत चालीस हजारवाला ने कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री सबूत पेश किए, जबकि आरोपी पक्ष कोई सबूत पेश नहीं कर सका।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो आरोपी को छह महीने और सिंपल जेल काटनी होगी। इस मामले में बाकी दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।









