दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राजपाल यादव, SC से मिला 5 करोड़ जमा कराने का आदेश, वरना जाना होगा जेल

मशहूर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव पिछले कुछ दिनों से अपने खिलाफ चल रहे चेक बाउंस केस को लेकर चर्चा में हैं। 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में चेक बाउंस केस पर सुनवाई हुई थी, जिसमें राजपाल यादव को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 3 महीने की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सजा बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को 5 करोड़ जमा करने पर ही सरेंडर में छूट देने को कहा है। कोर्ट ने कहा राजपाल से 9 सितंबर तक, यानी बुधवार तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ जमा कराने के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजपाल यादव को कई चेक बाउंस मामलों में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ जमा कराने पर ही सरेंडर करने से छूट देने की बात कही है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें तभी राहत मिलेगी, जब वह पैसे जमा करनें, वरना उन्हें जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता को पैसे जमा करने के लिए 9 सितंबर (बुधवार) तक का समय दिया है।

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Author: vatsalyanews

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