मोरबी: साहूकार का ज़ुल्म: मोरबी के फड़सर गाँव के एक अधेड़ व्यक्ति ने फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश की, मामला दर्ज
मोरबी तालुका के फड़सर गाँव के मूल निवासी और वर्तमान में राजकोट में रह रहे एक अधेड़ व्यक्ति ने, एक साहूकार द्वारा किए जा रहे असहनीय उत्पीड़न और जान से मारने की धमकियों से तंग आकर, फिनाइल पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मोरबी तालुका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, भगवानभाई नागजनभाई बाला (उम्र 45 वर्ष), जो मूल रूप से फड़सर गाँव के रहने वाले हैं और वर्तमान में राजकोट में मोरबी रोड जाकातनाका के पास रहते हुए रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं, उन्होंने फड़सर गाँव के ही आरोपी देवजीभाई कालूभाई बाला से 5% की ब्याज दर पर 4,00,000/- रुपये (चार लाख रुपये) उधार लिए थे।
पिछले चार महीनों से, भगवानभाई यह राशि 20,000 रुपये की मासिक किस्तों में चुका रहे थे, लेकिन वे 80,000/- रुपये का ब्याज नहीं चुका पाए। इसी बात पर, आरोपी देवजीभाई ने उन्हें फोन करके फड़सर गाँव बुलाया और यह कहते हुए पैसे की वसूली शुरू कर दी कि, “मेरे पैसे मुझे अभी के अभी दो।” आरोपी ने भगवानभाई के साथ गाली-गलौज भी की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
साहूकार की लगातार धमकियों और अपनी ज़मीन पर किए गए अतिक्रमण के कारण असहनीय मानसिक तनाव से गुज़र रहे भगवानभाई ने, अपने घर के बाथरूम में रखी फिनाइल की बोतल से फिनाइल पी लिया। जैसे ही ज़हर का असर शुरू हुआ, उन्हें उल्टियाँ होने लगीं; इस पर उनके छोटे भाई अपाभाई ने तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें इलाज के लिए मोरबी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वर्तमान में उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
पीड़ित भगवानभाई की शिकायत के आधार पर, मोरबी तालुका पुलिस ने आरोपी देवजीभाई कालूभाई बाला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला B.N.S. (BNS) की धारा 352, 351-2 और मनी लेंडर्स एक्ट (साहूकारी अधिनियम) की धारा 40, 42 के तहत दर्ज किया गया है, और आगे की कानूनी जाँच तथा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।









