शिक्षक के परिवार ने लाखों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया
खेरालू के तपोवन इंटरनेशनल स्कूल के प्रशासक के खिलाफ शिकायत
₹58 लाख के गबन, धोखाधड़ी और मारपीट के आरोपों से मामला गरमाया
वात्सल्यम समाचार
सैयदजी बुखारी, विजापुर
विजापुर तालुका के कोट गांव के रहने वाले एक शिक्षक के परिवार ने खेरालू स्थित तपोवन इंटरनेशनल स्कूल के प्रशासकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। शिकायत में ₹58 लाख से अधिक के गबन, धोखाधड़ी, विश्वासघात और मारपीट का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता पटेल दह्याभाई पुंजीराम (उम्र 68) द्वारा खेरालू पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार—जो एक साझेदारी से शुरू हुए संस्थागत विवाद से संबंधित है—वर्ष 2016 में, उनके बेटे पटेल जगदीशकुमार दह्याभाई और देसाई उमंग प्रवीणभाई ने मिलकर तपोवन इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की थी। बताया गया है कि यह संस्था ‘श्री ज्ञानदीप ट्रस्ट’ के तहत संचालित होती है और दोनों के बीच 50-50 प्रतिशत की साझेदारी तय हुई थी।
ऋण और पूंजी निवेश के संबंध में खुलासा
शिकायत के अनुसार, शुरुआत में लगभग ₹6.94 लाख का पूंजी निवेश किया गया था। इसके बाद, संस्था के खर्चों के लिए शिकायतकर्ता के परिवार द्वारा बार-बार ऋण (लोन) दिए गए। वर्ष 2024-25 के ऑडिट के अनुसार, यह बताया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा ₹22.61 लाख और उनके बेटे द्वारा ₹3.53 लाख का ऋण दिया गया था।
खातों और फीस वसूली में अनियमितताओं के आरोप
शिकायत में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों से, प्रशासकों ने खातों के मामले में पारदर्शिता नहीं बरती है। एक गंभीर आरोप यह है कि छात्रों से निर्धारित फीस से अधिक राशि वसूलने और उसे स्कूल के खाते में जमा करने के बजाय, उन्होंने उसे अपने निजी खातों में जमा कर लिया। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ राशियां नकद (कैश) में ली गईं और उन्हें खातों में दर्ज नहीं किया गया।
₹58 लाख से अधिक के गबन का दावा
शिकायतकर्ता के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में, संस्था के लाभ और ऋणों में से कुल लगभग ₹58,09,994 की राशि का गबन किया गया है। यह आरोप भी लगाया गया है कि देसाई उमंग प्रवीणभाई और उनके रिश्तेदारों पर उस समय हमला किया गया, जब वे संस्था के खातों के बारे में पूछताछ करने जा रहे थे। यह दावा भी किया गया है कि इस घटना का वीडियो सबूत मौजूद है। अवैध इमारत और कार्यक्रम के संबंध में एक विवादित आवेदन के रूप में दी गई शिकायत में आगे कहा गया है कि आरोपी संस्था के पैसों का इस्तेमाल करके, साझेदार की अनुमति के बिना अपने खेत पर एक नई स्कूल की इमारत बना रहे हैं। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने 21 मार्च को वहाँ एक वार्षिक समारोह आयोजित करने की तैयारियों पर भी आपत्ति जताई है और इसे अवैध करार दिया है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि खेरालू पुलिस पूरे मामले की जांच करे और गबन, धोखाधड़ी, विश्वासघात तथा मारपीट के आरोप में एक कानूनी मामला दर्ज करे। फिलहाल, यह मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। अब यह देखना बाकी है कि पुलिस और संस्था के ट्रस्टी इन गंभीर आरोपों के संबंध में क्या कार्रवाई करते हैं।









