भिलोडा – नशे की हालत में मामूली कहासुनी के बाद तीन दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त की धारदार हथियार से हत्या कर दी; 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार।

अरावली

रिपोर्ट – हितेंद्र पटेल

भिलोदा – नशे की हालत में मामूली कहासुनी के दौरान तीन दोस्तों ने अपने ही दोस्त की धारदार हथियार से हत्या कर दी; 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार

दोस्ती को एक पवित्र और भरोसेमंद रिश्ता माना जाता है। लेकिन जब नशे का अंधेरा इस रिश्ते को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, तो इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, इसकी एक चौंकाने वाली कहानी अरावली जिले के भिलोदा से सामने आई है। राजस्थान सीमा से शराब पीकर लौट रहे दोस्तों के बीच हुई एक मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने इस गंभीर अपराध पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य दो आरोपी अभी भी फरार हैं।

यह घटना साबरकांठा जिले की इडर तालुका के वंसडोल गांव के निवासी राहुल वाघरी (उम्र 21) के साथ घटी। पुलिस शिकायत के अनुसार, राहुल अपने दोस्तों – सावन वाघरी, पांघिल वंकर और हितेश अंसारी – के साथ मजदूरी के काम के लिए भिलोदा गया था। हालांकि, यह यात्रा राहुल के जीवन की आखिरी यात्रा साबित हुई।

पुलिस जांच और गिरफ्तारी मेमो के अनुसार, चारों दोस्त राजस्थान में झांझरी सीमा के पास स्थित एक शराब की दुकान पर गए थे। वहां शराब पीने के बाद, वे शाम के समय भिलोदा लौट रहे थे। इसी दौरान, झांझरी सीमा पार करने के बाद हाईवे पर किसी मामूली बात को लेकर उनके बीच तीखी बहस छिड़ गई। नशे में धुत सावन गोपालभाई वाघरी, पांघिल दह्याभाई वंकर और हितेश उर्फ ​​मार्टिन प्रकाशचंद्र अंसारी ने मिलकर राहुल पर हमला कर दिया। आरोपियों ने धारदार हथियार से राहुल के सीने पर गंभीर घाव कर दिए। हमले में गंभीर रूप से घायल राहुल खून से लथपथ हालत में सड़क पर गिर पड़ा। पकड़े जाने के डर से, आरोपी राहुल को भिलोदा सिविल अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद राहुल को मृत घोषित कर दिया।

शुरुआत में, इस पूरी घटना को एक दुर्घटना के रूप में दिखाने की कोशिश की गई थी। हालांकि, भिलोदा और इडर पुलिस तथा मेडिकल पैनल द्वारा की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का सच सामने आ गया। इसके बाद, मृतक की माँ ताराबेन वाघरी की शिकायत के आधार पर, भीलोदा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया और जाँच शुरू कर दी। जाँच के दौरान, पुलिस ने मुख्य आरोपी सावन गोपालभाई वाघरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, अन्य दो आरोपियों – पाखिल वंकर और हितेश अंसारी – को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एक मामूली कहा-सुनी और नशे में हुई बहस ने एक युवक की जान ले ली। इस घटना ने एक बार फिर समाज के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि नशे की बढ़ती लत और कितने बेकसूर युवकों को मौत के मुँह में धकेल देगी?

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Author: vatsalyanews

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