चोटिला प्रोविंशियल ऑफिसर ने वावडी गांव में गैर-कानूनी माइनिंग पर छापा मारा और 6 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत का कीमती सामान ज़ब्त किया।

बावलिया उमेशभाई सुरेंद्रनगर

2 क्रशर प्लांट, 2 हिताची मशीन, 3 डंपर, 2 लोडर, 8 बड़े ट्रक (ट्रेलर), 1 ट्रैक्टर, 1 जनरेटर, 1 कंप्रेसर, कुल 6,87,52,500 रुपये का सामान ज़ब्त किया गया। सुरेंद्रनगर ज़िले के चोटिला प्रांत अधिकारी एच. टी. मकवाना और उनकी टीम के साथ-साथ मामलतदार चोटिला और माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट, सुरेंद्रनगर की एक जॉइंट टीम ने चोटिला, मोजे वावडी तालुका के सर्वे नंबर 83 के तहत ज़मीन की लीज़ का इंस्पेक्शन किया। लीज़ के लीज़ होल्डर जयवंतभाई हकुभाई वाला ने इस लीज़ में कई गड़बड़ियां की थीं। इस लीज़ में, लीज़ में कई कमियां पाई गईं क्योंकि उन्होंने सरकार के किसी भी नियम, सर्कुलर, प्रस्ताव, कानून का पालन नहीं किया था। इसके अलावा, वावड़ी के आसपास सर्वे क्रमांक 96/पेकी के तहत जमीन में बिना किसी प्रकार की अनुमति के बड़े पैमाने पर खुदाई की गई है। जामवाली के सरकारी सर्वे क्रमांक के तहत जमीन में अपशिष्ट जल का निपटान और खुदाई की गई है। सभी विवरणों के साथ-साथ कई दोषों को देखने के बाद, डिप्टी कलेक्टर चोटिला ने उन्हें दिए गए अधिकार के तहत, उक्त विषय वस्तु को मौके पर जब्त कर लिया। जब्त विषय वस्तु के विवरण में 2 क्रशर प्लांट, 2 हिताची मशीन, 3 डंपर, 2 लोडर, 8 बड़े ट्रक (ट्रेलर), 1 ट्रैक्टर, 1 जनरेटर, 1 कंप्रेसर, 150 मीट्रिक टन सिलिका शामिल थे। उक्त विषय वस्तु की कुल कीमत 6,87,52,500 रुपये पाई गई। विषय वस्तु को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। इस पट्टे का निरीक्षण दोपहर 03:00 बजे से रात 11:00 बजे तक चला। लीज़ के इंस्पेक्शन के दौरान ये कमियां पाई गईं: लीज़ पर दी गई जगह की बाउंड्री मार्किंग ठीक से नहीं की गई थी, लीज़ से मिले स्टॉक के बारे में कोई रजिस्टर नहीं रखा गया था, लीज़ में इस्तेमाल हुए एक्सप्लोसिव के बारे में कोई रजिस्टर नहीं रखा गया था, लीज़ से मिले इक्विपमेंट और मटीरियल के बारे में कोई रजिस्टर, अकाउंट, रिकॉर्ड, दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं थे। अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थों के संबंध में रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, पट्टे के बगल में वावड़ी गांव की जमीन और जामवाली गांव की सरकारी सर्वे नंबर वाली जमीन पर बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से कब्जा कर खुदाई की गई है, मजदूरों की सुरक्षा के संबंध में उक्त पट्टे में कोई सुविधा नहीं रखी गई है, पट्टे में उपयोग किए गए डेढ़ वाहनों को सरकारी प्रावधानों के अनुसार वीटीएमएस में पंजीकृत नहीं किया गया है, पट्टे से कितना खनिज निकाला गया है और इस संबंध में कितने रॉयल्टी पास जारी किए गए हैं, इस संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, खनन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने खुले कटाई क्षेत्र में पानी भरने से गिरे खनिज के ढेरों की माप की है और कितने क्षेत्रों के लिए पट्टा स्वीकृत किया गया है, पट्टे की जमीन पर पेड़ नहीं लगाए गए हैं, उक्त पट्टाधारक ने वावड़ी के साथ-साथ जामवाली में भी अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर खुदाई की थी, उनके खिलाफ गुजरात खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण नियम, 2017) के अनुसार वसूली और भूमि हड़पने के नियमों के तहत कार्रवाई की गई।

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Author: vatsalyanews

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