शराब-मुक्त गुजरात में विज़िटर्स और विदेशी नागरिकों को शराब के लिए परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होगी।

गुजरात सरकार ने GIFT सिटी में शराब बैन के नियमों में और ढील देते हुए एक नया नोटिफ़िकेशन जारी किया है। अब गुजरात के बाहर के लोगों, यानी दूसरे राज्यों के विज़िटर्स और विदेशी नागरिकों को शराब के लिए परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होगी।

गांधीनगर में GIFT सिटी में शराब पीने में ढील अब और बढ़ा दी गई है। पिछले शनिवार को जारी नोटिफ़िकेशन के अनुसार, जो लोग बाहरी हैं और गुजरात के निवासी नहीं हैं, उन्हें शराब पीने के लिए परमिट की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह, दूसरे राज्यों के लोग और विदेशी नागरिक अपना वैलिड फ़ोटो पहचान पत्र दिखाकर GIFT सिटी में शराब पी सकेंगे। इन लोगों को अलग से परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। यह फ़ैसला 30 दिसंबर 2023 को घोषित ढील को और बढ़ाता है।

नए नोटिफ़िकेशन के अनुसार, परमिट वाले कर्मचारी अब एक बार में 25 मेहमानों को बुला सकेंगे। इसके साथ ही, यह साफ़ किया गया है कि बिना परमिट वाले लोग भी बिना किसी शक के खाने-पीने के लिए तय फ़ूड और बेवरेज एरिया में जा सकेंगे।

बदले हुए नियमों के तहत, GIFT सिटी के होटलों और रेस्टोरेंट को लॉन, स्विमिंग पूल के आस-पास, छतों और प्राइवेट होटल के कमरों में शराब परोसने की इजाज़त है, बशर्ते उस जगह के पास FL-III लाइसेंस हो। पहले, शराब सिर्फ़ खास वाइन-एंड-डाइन एरिया और स्पेशल परमिट वाले कर्मचारियों तक ही सीमित थी।

कुछ इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का मानना ​​है कि यह कदम गुजरात को ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने और कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स जैसे इंटरनेशनल खेलों की मेज़बानी करने की राज्य की योजनाओं के मुताबिक है। नोटिफ़िकेशन में साफ़ किया गया है कि शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल ही रहेगी और सभी नियम गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट के हिसाब से लागू होंगे।

vatsalyanews
Author: vatsalyanews

Leave a Comment

error: Content is protected !!