मोरबी: मोरबी जिले में हाली-दुहेती त्योहारों के संबंध में सार्वजनिक सड़कों पर रंग-गुलाल उड़ाने सहित कृत्यों पर प्रतिबंध।
अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं असामाजिक गतिविधियों को रोकने हेतु जारी की गई उद्घोषणा
03 मार्च को होली का त्यौहार और 04 मार्च को धेती का त्यौहार आ रहा है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री एस.जे.खाचर ने एक अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक सड़कों पर रंग-गुलाल उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस घोषणा के अनुसार मोरबी जिले के संपूर्ण शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए। 03-03-2026 से 04-03-2026 तक किसी भी प्रकार के इस्म या इस्म को सार्वजनिक सड़कों पर काला पेंट (पाउडर), रंगीन पानी, रंगीन पानी से भरे गुब्बारे, मिट्टी, रासायनिक रंग या तैलीय पदार्थ या तैलीय पदार्थ या ऐसे किसी भी तरल पदार्थ को पैदल चलने वालों या ड्राइवरों या वाहनों पर फेंकना और सार्वजनिक सड़कों पर उस उद्देश्य के लिए उपकरण लेकर दौड़ना या अपने हाथों में किसी भी व्यक्ति या स्वयं को लेकर चलना। ऐसी कोई भी गतिविधि करना जो नुकसान पहुंचाती हो और ऐसा व्यवहार करना निषिद्ध है जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इस घोषणा का उल्लंघन या उल्लंघन दंड के अधीन होगा।









