तारीख 22/02/2026/
बावलिया उमेशभाई सुरेंद्रनगर
गुजरात मनी लेंडर्स एक्ट-2011 के तहत, सुरेंद्रनगर जिले में मनी लेंडर्स द्वारा कानूनी रजिस्ट्रेशन और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। मनी लेंडर्स के रजिस्ट्रार और जिला रजिस्ट्रार के ऑफिस ने जिले के कुल 80 मनी लेंडर्स को उनके लाइसेंस रिन्यू न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मनी लेंडर्स के रजिस्ट्रार और जिला रजिस्ट्रार कोमल के. चौधरी और कोऑपरेटिव ऑफिसर (लोन लेंडर्स) निकुलगिरी एन. गोस्वामी द्वारा जारी इस नोटिस में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर, संबंधित मनी लेंडर्स को ऑफिस में लिखित या मौखिक स्पष्टीकरण देना होगा। इसके साथ ही, रजिस्ट्रेशन को रिफ्रेश या रिन्यू करने के लिए जरूरी सबूतों के साथ ई-कोऑपरेटिव पोर्टल (https: ecooperative.gujarat.gov.in) पर आवेदन करना होगा। जो मनी लेंडर्स तय समय में एक्सप्लेनेशन या एप्लीकेशन जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर जमा किया गया एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं पाया गया या समय सीमा के अंदर जवाब नहीं मिला, तो गुजरात मनी लेंडर्स एक्ट-2011 और रूल्स-2013 के प्रोविज़न के अनुसार एकतरफ़ा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का एक्शन लिया जाएगा। मनी लेंडरिंग का काम ट्रांसपेरेंट और कानूनी तरीके से हो, यह पक्का करने के लिए पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी मनी लेंडर्स को रजिस्ट्रार ऑफ़ मनी लेंडर्स और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सुरेंद्रनगर ने कानून का पालन करने और तय समय के अंदर ज़रूरी एक्शन पूरा करने के लिए कहा है।









