रेलवे कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने दिया पेंशन का नया ऑप्शन; जानिए क्या-क्या मिलेंगे फायदे?

रेलवे कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे मंत्रालय ने अपने उन कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने के नियम अधिसूचित कर दिए हैं, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में आते हैं। नए नियमों में पेंशन की गारंटी के साथ न्यूनतम पेंशन, रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभ, VRS और UPS से वापस NPS में जाने के विकल्प जैसी कई अहम बातें स्पष्ट की गई हैं।

UPS के तहत पात्र रेलवे कर्मचारियों को 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद कम से कम ₹10,000 की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। वहीं, 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। पूरी पेंशन कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक पे की 50% होगी। अगर सेवा अवधि 10 साल से ज्यादा लेकिन 25 साल से कम है, तो पेंशन उसी अनुपात में कम होगी।

कर्मचारी और रेलवे कितना योगदान देंगे?

UPS चुनने वाले कर्मचारी को हर महीने अपने बेसिक पे और DA का 10% अपने UPS खाते में जमा करना होगा। रेलवे भी कर्मचारी के बेसिक पे और DA का 10% मैचिंग योगदान करेगा। इसके अलावा, सुनिश्चित पेंशन देने के लिए बनाए गए पूल कॉर्पस में सरकार की ओर से बेसिक पे और DA का अनुमानित 8.5% योगदान किया जाएगा।

20 साल की नौकरी के बाद VRS का विकल्प

नए नियमों में रेलवे कर्मचारियों को 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS लेने का विकल्प भी दिया गया है। हालांकि, VRS लेने पर पेंशन तुरंत शुरू नहीं होगी। इसका भुगतान उस तारीख से शुरू होगा, जिस दिन कर्मचारी सामान्य तौर पर रिटायर होता। 25 साल की सेवा पूरी करने वाले VRS लेने वाले कर्मचारी को नियमों के अनुसार 50% औसत बेसिक पे की सुनिश्चित पेंशन मिल सकती है।

UPS से NPS में लौटने का भी मौका

UPS में शामिल कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान एक बार NPS में वापस जाने का विकल्प चुन सकता है। हालांकि, यह फैसला अंतिम होगा। NPS चुनने के बाद कर्मचारी दोबारा UPS में वापस नहीं आ सकेगा।

पेंशन पर मिलेगा महंगाई राहत का लाभ

UPS की सबसे अहम सुविधाओं में से एक पेंशन पर महंगाई राहत यानी Dearness Relief (DR) है। पात्र पेंशनरों के साथ-साथ फैमिली पेंशन पाने वालों को भी लागू सरकारी नियमों और दरों के अनुसार DR मिलेगा। यानी रिटायरमेंट के बाद महंगाई के असर से राहत देने के लिए पेंशन में DR का प्रावधान रहेगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा UPS का लाभ?

UPS का विकल्प 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त और NPS के तहत आने वाले पात्र रेलवे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि, कैजुअल और दैनिक वेतन वाले कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और अलग पेंशन नियमों के तहत आने वाली कुछ श्रेणियां इसके दायरे में नहीं होंगी।

यह भी पढ़ें- पेंशनभोगियों की खुलेगी किस्मत! 8वें वेतन आयोग में ₹20,000 के पार होगी न्यूनतम पेंशन? समझिए NC-JCM का नया फॉर्मूला



https://resize.indiatv.in/resize/newbucket/1200_-/2026/09/train-guard-1790173254.jpg

vatsalyanews
Author: vatsalyanews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!