क्या अब बंद होगी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी? दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली सरकार ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में फीस को कंट्रोल करने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक को मंजूरी दी है। यह कदम उन माता-पिताओं की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए उठाया गया है, जो स्कूलों में फीस में भारी बढ़ोतरी से परेशान हैं। विधेयक दिल्ली विधानसभा में पेश और पास होने के बाद, यह कानून बन जाएगा और प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के फीस ढांचे पर नियम लागू करेगा।

अब तक दिल्ली में ऐसा कोई कानून नहीं था जो यह निर्धारित करता कि प्राइवेट स्कूल अपनी फीस कैसे तय करते हैं या बढ़ाते हैं।

तीन-स्तरीय समिति बनाए जाने का प्रस्ताव

यह बिल दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक में मंजूर किया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस बिल में फीस वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए एक तीन-स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, “दिल्ली की पिछली सरकारों ने फीस वृद्धि को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को रोकने के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं थे।”

11 स्कूलों को नोटिस, 20 स्कूलों पर जांच

इससे पहले दिल्ली शिक्षा विभाग ने 11 प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने को लेकर शो-कॉज नोटिस जारी किए थे और कई प्राइवेट स्कूलों में डमी स्कूलिंग की शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं। अधिकारियों के अनुसार, ऐसे 20 स्कूलों की पहचान की गई है और उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम उस समय उठाया गया जब मुख्यमंत्री को मॉडल टाउन के एक प्राइवेट स्कूल से यह शिकायत मिली कि उसने फीस में भारी बढ़ोतरी की थी और फीस न देने पर छात्रों को स्कूल से निकाल दिया था।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी

इसके बाद गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा में पारदर्शिता और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। गुप्ता ने कहा कि इन स्कूलों से जवाब मांगा गया है, और अगर उन्होंने उचित जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुप्ता ने स्पष्ट किया, “कोई भी स्कूल माता-पिता को फीस को लेकर परेशान नहीं कर सकता या छात्रों को अनुचित तरीके से नहीं निकाल सकता,”

उन्होंने यह भी कहा कि सभी स्कूलों को तय नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा, और अगर कोई स्कूल इनका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


First Published – April 29, 2025 | 5:21 PM IST



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