खतरनाक तरीके से सीवर की सफाई पर सख्त रोक: नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे: नवसारी नगर निगम…

वात्सल्यम समाचार

मदन वैष्णव

नवसारी नगर निगम ने हाथ से मैला ढोने (manual scavenging) के खिलाफ एक सख्त सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। इसका अर्थ है कि सीवर, मैनहोल, ड्रेनेज चैंबर, पुलिया और सेप्टिक टैंक जैसी जगहों की खतरनाक सफाई हाथों से करना प्रतिबंधित है। नगर निगम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के खतरनाक सफाई कार्य के लिए किसी भी सफाईकर्मी को अंदर भेजना एक कानूनी अपराध माना जाएगा, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम की सार्वजनिक सूचना के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले के साथ-साथ ‘हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013’ के तहत हाथ से मैला ढोने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कानून के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को सीवर या सेप्टिक टैंक के अंदर भेजना और उसे हाथों से साफ करवाना गैर-कानूनी है।

नगर निगम ने आगे कहा है कि यदि निजी सोसायटियों, संस्थानों, आवासीय परिसरों या किसी अन्य निजी स्थान पर इस तरह का अनधिकृत कार्य किया जाता है, तो इसके लिए संबंधित मालिक, प्रबंधक या पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। यदि ऐसे कार्य के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भी संबंधित व्यक्ति या संस्थान की होगी, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार देय मुआवजा भी उन्हीं को चुकाना होगा।

नवसारी नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निजी स्तर पर किए गए इस तरह के खतरनाक सफाई कार्य के लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए, सभी नागरिकों, सोसायटियों और संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे कानून का पालन करें और सफाई का कार्य केवल मशीनों और सुरक्षा उपकरणों की सहायता से ही करवाएं।

इस संबंध में, स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी और उप नगर आयुक्त ने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और नियमों का सख्ती से पालन करें।

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Author: vatsalyanews

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