कैसे बर्बाद हुआ जेट एयरवेज, फाउंडर नरेश गोयल ने इन हालातों को बताया जिम्मेदार

जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल ने शुक्रवार को कहा कि एयरलाइन कंपनी को अप्रैल 2019 में प्रतिकूल वृहद आर्थिक स्थितियों के कारण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मुंबई की एक अदालत के समक्ष आरोप से मुक्त किए जाने के आग्रह वाली याचिका में कहा कि उनकी ओर से किए गए किसी धोखाधड़ी वाले आचरण की वजह से कंपनी को वित्तीय नुकसान नहीं पहुंचा। 

ED ने किया याचिका का विरोध

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हालांकि इस याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि ”नरेश गोयल ने एक सुनियोजित धोखाधड़ी रची और देश की एक प्रमुख एयरलाइन कंपनी को खत्म कर दिया। पब्लिक सेक्टर के बैंकों के साथ धोखाधड़ी की और एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए खुद को और अपने परिवार को समृद्ध बनाया।” 

सितंबर 2023 में गिरफ्तार हुए थे नरेश गोयल

नरेश गोयल को सितंबर 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने दावा किया था कि कारोबारी ने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के लोन की हेराफेरी कर मनी लॉन्ड्रिंग किया था। इस समय मेडिकल आधार पर जमानत पर चल रहे 77 साल के गोयल ने याचिका में कहा कि जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (JIL) को प्रतिकूल वृहद आर्थिक स्थितियों के कारण गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो उसके कंट्रोल से बाहर थीं। इन स्थितियों में एटीएफ की बढ़ती कीमतें, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और तेज प्रतिस्पर्धा शामिल थीं। 

बढ़ती वित्तीय देनदारियों के कारण एयरलाइन को 2019 में करना पड़ा था निलंबित

गोयल ने कहा कि बढ़ती वित्तीय देनदारियों को पूरा करने में असमर्थता के कारण एयरलाइन को अप्रैल 2019 में अपने परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। याचिका में कहा गया, ”ऐसा पूरी तरह से बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हुआ, न कि आवेदक (गोयल) या प्रबंधन के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए किसी धोखाधड़ी वाले आचरण की वजह से।” 

GSA के माध्यम से पैसों की हेराफेरी करने वाले आरोपों से इनकार

जेट एयरवेज के फाउंडर गोयल ने ईडी के इन आरोपों से इनकार किया कि सामान्य बिक्री प्रतिनिधि (GSA) के माध्यम से पैसों की हेराफेरी की गई थी। उन्होंने कहा कि जेआईएल का वित्तीय संकट ”व्यावसायिक और उद्योग स्थितियों का परिणाम था, न कि धन शोधन का कोई सबूत।” मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

PTI Inputs

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